ग्राम समाचार, रेवाडी (हरियाणा)। नगर परिषद, रेवाड़ी द्वारा नप क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की सम्पतियों जैसे अवासीय मकान, दुकान, व्यापारिक संस्थान, प्राईवेट स्कूल, प्राईवेट अस्पताल तथा अन्य भवन एवं खाली प्लाटों पर लगने वाले सम्पत्ति कर पर लगे ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। नप की इस योजना का लाभ 31 दिसंबर 2019 तक उठाया जा सकता है।
प्रशासक नगर परिषद रेवाड़ी रविन्द्र यादव ने बताया कि शहर की सभी सम्पत्तियों के बिल का पूरा ब्यौरा नगर परिषद, रेवाड़ी की वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एमसी रेवाड़ी.ओआरजी पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि लोगों को घर बैठे-बैठे अपना सम्पत्ति कर जमा कराने की सुविधा नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई है। कोई भी अपना बिल घर बैठे ऑनलाईन जमा करवा सकता है, उन्हें वहीं पर रसीद भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के सम्पत्ति कर पर भी 10 प्रतिशत छूट दी गई है।
नप प्रशासक ने बताया कि इस योजना का लाभ 31 दिसंबर 2019 तक उठाया जा सकता है। उन्होंने आह्वïान किया कि रेवाड़ी शहर के प्रत्येक मालिक को इस स्कीम का लाभ उठाकर 100 प्रतिशत ब्याज की छूट का लाभ लेना चाहिए। उन्होंने सभी शहरवासियों से अनुरोध किया है कि वे अपना-अपना सम्पत्तिकर तुरन्त जमा करवाकर 100 प्रतिशत ब्याज तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ उठाएं । उन्होंने स्पष्टï किया कि यह लाभ केवल 31 दिसंबर 2019 तक सम्पत्ति कर जमा करवाने वाले मालिकों को ही मिलेगा।
प्रशासक नगर परिषद रेवाड़ी रविन्द्र यादव ने बताया कि शहर की सभी सम्पत्तियों के बिल का पूरा ब्यौरा नगर परिषद, रेवाड़ी की वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एमसी रेवाड़ी.ओआरजी पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि लोगों को घर बैठे-बैठे अपना सम्पत्ति कर जमा कराने की सुविधा नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई है। कोई भी अपना बिल घर बैठे ऑनलाईन जमा करवा सकता है, उन्हें वहीं पर रसीद भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के सम्पत्ति कर पर भी 10 प्रतिशत छूट दी गई है।
नप प्रशासक ने बताया कि इस योजना का लाभ 31 दिसंबर 2019 तक उठाया जा सकता है। उन्होंने आह्वïान किया कि रेवाड़ी शहर के प्रत्येक मालिक को इस स्कीम का लाभ उठाकर 100 प्रतिशत ब्याज की छूट का लाभ लेना चाहिए। उन्होंने सभी शहरवासियों से अनुरोध किया है कि वे अपना-अपना सम्पत्तिकर तुरन्त जमा करवाकर 100 प्रतिशत ब्याज तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ उठाएं । उन्होंने स्पष्टï किया कि यह लाभ केवल 31 दिसंबर 2019 तक सम्पत्ति कर जमा करवाने वाले मालिकों को ही मिलेगा।
- राजेश शर्मा, ग्राम समाचार रेवाड़ी, हरियाणा।
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