ग्राम समाचार, रेवाडी (हरियाणा)। प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, चण्डीगढ़ के निर्देशानुसार हरियाणा राज्य की नगर पालिकाओं में आने वाली सभी प्रकार की सम्पतियों का सर्वेक्षण कार्य करवाया जा रहा है।
प्रशासक नगर परिषद रेवाड़ी रविन्द्र यादव ने बताया कि इस सर्वेक्षण में रेवाड़ी शहर की परिधि/क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार परिसम्पतियों जैसे प्लाट, मकान, फ्लैट, दुकान, हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थान, होटल इत्यादि का सर्वेक्षण का कार्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी के माध्यम से करवाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण का 82 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। सर्वे करने वाले कर्मचारियों द्वारा बताया गया है कि कुछ व्यक्तियों के मकान/दुकान/प्रतिष्ठान बन्द पाए गए है, जिसके कारण उनकी सम्पति का सर्वेक्षण कार्य पुरा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इस प्रकार की सम्पतियों के मालिको से अनुरोध किया कि वे अपना सर्वेक्षण अपने क्षेत्र में आने वाले सर्वे कर्मचारियों से पूरा करवा लें, ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की समस्या ना आए।
एसडीएम ने बताया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी सम्पति के सर्वे के लिए इन्कार भी किया गया है, जो कि कानूनन गलत है तथा नगर परिषद ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती है। इस प्रकार किये जा रहे सर्वे का कार्य पूर्णतय: नि:शुल्क है अर्थात किसी भी मालिक को किसी प्रकार का कोई शुल्क/राशि देने की आवश्यकता नहीं है।
प्रशासक नगर परिषद रेवाड़ी रविन्द्र यादव ने बताया कि इस सर्वेक्षण में रेवाड़ी शहर की परिधि/क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार परिसम्पतियों जैसे प्लाट, मकान, फ्लैट, दुकान, हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थान, होटल इत्यादि का सर्वेक्षण का कार्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी के माध्यम से करवाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण का 82 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। सर्वे करने वाले कर्मचारियों द्वारा बताया गया है कि कुछ व्यक्तियों के मकान/दुकान/प्रतिष्ठान बन्द पाए गए है, जिसके कारण उनकी सम्पति का सर्वेक्षण कार्य पुरा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इस प्रकार की सम्पतियों के मालिको से अनुरोध किया कि वे अपना सर्वेक्षण अपने क्षेत्र में आने वाले सर्वे कर्मचारियों से पूरा करवा लें, ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की समस्या ना आए।
एसडीएम ने बताया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी सम्पति के सर्वे के लिए इन्कार भी किया गया है, जो कि कानूनन गलत है तथा नगर परिषद ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती है। इस प्रकार किये जा रहे सर्वे का कार्य पूर्णतय: नि:शुल्क है अर्थात किसी भी मालिक को किसी प्रकार का कोई शुल्क/राशि देने की आवश्यकता नहीं है।
- राजेश शर्मा, ग्राम समाचार रेवाड़ी, हरियाणा।
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