ग्राम समाचार, बांका।बांका जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत के निर्देशानुसार तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है,इसके विषय में दिए गए दिशा निर्देश को अधिक से अधिक प्रचार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाना है। इसमें प्रमुख रूप से यत्र तत्र थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और रोगों के फैलने का मुख्य कारण है। तंबाकू सेवन करने वालों की प्रकृति यत्र तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियों यथा कोरोना, इंसेफेलाइटिस,यक्ष्मा,स्वाईन फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की संभावना प्रबल होती है।
तंबाकू सेवन करने वाले लोग गंदगी फैला कर वातावरण को दूषित करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा इस विश्वव्यापी महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा नियम विरुद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करता है जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो, उस व्यक्ति को 6 मास की अवधि तक का कारावास एवं/अथवा ₹200/-(दो सौ) तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा–4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दंड स्वरूप ₹200 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। विदित हो कि तंबाकू सेवन के उपरांत उसे यत्र तत्र थूकने को निषिद्ध करने के साथ वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग मिलेगा। साथ ही यह कदम राज्य सरकार के "कोरोना (COVID-19)" जैसे महामारी से बचाने तथा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान में अहम योगदान होने के साथ ही जन स्वास्थ्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बांका जिले के सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर,तथा सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, गुटका, खैनी, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या आगंतुक उक्त नियम का उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघन कर्ताओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
तंबाकू सेवन करने वाले लोग गंदगी फैला कर वातावरण को दूषित करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा इस विश्वव्यापी महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा नियम विरुद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करता है जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो, उस व्यक्ति को 6 मास की अवधि तक का कारावास एवं/अथवा ₹200/-(दो सौ) तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा–4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दंड स्वरूप ₹200 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। विदित हो कि तंबाकू सेवन के उपरांत उसे यत्र तत्र थूकने को निषिद्ध करने के साथ वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग मिलेगा। साथ ही यह कदम राज्य सरकार के "कोरोना (COVID-19)" जैसे महामारी से बचाने तथा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान में अहम योगदान होने के साथ ही जन स्वास्थ्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बांका जिले के सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर,तथा सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, गुटका, खैनी, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या आगंतुक उक्त नियम का उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघन कर्ताओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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