Giridih news चौधरीडीह में महिला की संदेहास्पद मौत


ग्राम समाचार गिरिडीह

मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप


सरिया/गिरिडीह सरिया थाना क्षेत्र के चौधरीडीह गांव में सोमवार को एक 22 वर्षीय महिला की संदेहास्पद मौत हो गयी । सूचना मिलने पर सरिया थाना प्रभारी आर.एन.चौधरी व एस आई अमरजीत सिंह पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुँचे ,जहाँ मृतका का शव एस्बेस्टस के बने कमरे में पलंग पर पडा हुआ था,जबकि बगल में एस्बेस्टस से लगे पाईप से एक साडी झूला हुआ था । 
 पूछताछ कर व पंचनामा भरा गया तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह भेजा गया । जबकि मृतका के ससुर महेन्द्र साव, पति संजीत साव व सास को सरिया पुलिस ने हिरासत में लिया । 
इस दौरान सूचना पाकर वहाँ पहुँचे मायके पक्ष वालों ने बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए हो हल्ला करने लगे । जिसे जिप सदस्य अनूप पाण्डेय, मुखिया मन्नू मोदी व थाना प्रभारी ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया । इसके बाद थाना पहुँचकर मृतका के पिता बिरनी थाना क्षेत्र के मंडरखा भरकट्टा निवासी ने सरिया थाना में आवेदन दिया है । दिये आवेदन में इन्होंने कहा है कि लगभग तीन वर्ष पूर्व मैनें अपनी पुत्री पुजा देवी  की शादी सरिया थाना क्षेत्र के चौधरीडीह के महेन्द्र साव के पुत्र संजीत साव के साथ  किया । जिसमें हमने तीन लाख दस हजार नकद,एक मोटरसाइकिल, सोने का चेन, अंगूठी, बासन,बर्तन आदि उपहार स्वरूप दिया था । शादी के बाद छह माह तक सब ठीकठाक से चला । छह माह बीत जाने के बाद मेरी पुत्री का पति संजीत साव,ससुर महेन्द्र साव व सास कौशल्या देवी मिलकर मेरी पुत्री के साथ मारपीट करने लगे,तथा चारपहिया लेने के लिए दो लाख रुपये की माँग करने लगे और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने लगे । इसे लेकर क ई बार फैसला हुआ । बिगत 01 सितंबर 2019 को भी उसके सास,ससुर,पति व ननद ननदोई द्वारा मिलकर मेरी पुत्री को किरासन तेल छिडककर आग लगाने का प्रयास किया गया पर वो किसी प्रकार बच गयी थी । उस घटना के बाद सरिया थाना में आवेदन दिया गया था । जिसमें थाना प्रभारी द्वारा  मध्यस्थता कर बॉण्ड भरवाकर ससुराल भेज दिया । जिसके बाद आज सोमवार को चौधरीडीह के किसी व्यक्ति द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गयी कि तुम्हारी पुत्री मर चुकी है । जब हमलोग यहाँ पहुँचे तो पता चला कि मेरी पुत्री की हत्या निर्मम तरीके से कर दी गयी है । मृतका के पिता के इस आवेदन पर सरिया थाना में कांड संख्या 155/20 तथा भादवि की धारा 498(ए),304(बी),325,307,506 व दहेज प्रताडऩा अधिनियम 3/5 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है ।

बिनोद कुमार ग्राम समाचार सरिया गिरिडीह
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Editor - BINOD KUMAR, GIRIDIH

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