ग्राम समाचार गोड्डा,ब्यूरो रिपोर्ट:- आज शनिवार को उपायुक्त गोड्डा किरण पासी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी वाहन मालिक/ चालक को सूचित किया जाता है कि निजी वाहन/ टैक्सी को झारखंड राज्य के अंदर आवागमन हेतु एवं राज्य से बाहर जाने हेतु E-pass की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु राज्य में प्रवेश करने के लिए E-entry pass की आवश्यकता जारी रहेगी।
वाहनों के परिचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा:-
(1) निजी वाहन/ टैक्सी के चालक को मास्क/ फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।
(2)- निजी वाहन / टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा।
(3)- 5 सीटर निजी वाहन / टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 यात्री तथा 6-7 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 3 यात्री ही यात्रा के लिए अनुमान्य होंगे।(4)- बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु सीट के दोनों किनारे में बैठना होगा।
(5)- यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
(6)- यात्रा के दौरान यात्रियों/ चालक द्वारा धूम्रपान/ पान/गुटका/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।*
(7)- यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्टफोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करें एवं उन्हें ऑन रखे।
(8)- टैक्सी परिचालन के संबंध में निर्गत विभागीय आदेश सं०-1046, दिनांक 19.05.2020 लागू रहेंगे।
(9)- ऑटो रिक्शा/ टेंपो/ ई रिक्शा/ मेनुअल रिक्शा के संबंध में निर्गत विभागीय आदेश सं०-1204, दिनांक- 01-06-2020 लागू रहेंगे।
(10)- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
सभी यात्रियों/ ऑटो रिक्शा/ टेंपो/ ई-रिक्शा चालकों/ टैक्सी/ निजी वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्यरूपेण करना सुनिश्चित करें।
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