ग्राम समाचार न्यूज़ : रेवाड़ी : जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि रेवाड़ी जिले में रेस्टोरेंटस, शॉपिंग मॉल्स, होटल, हॉस्पिलिटी सर्विसेज व धार्मिक स्थल खोलने के लिए सरकार द्वारा जारी होने वाली मानक संचालन प्रकिया यानि एसओपी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की जायेगी। जिले में एडवाइजरी जारी होने से पहले अपनी मर्जी से धार्मिक व पूजा स्थल, रेस्टोरेंटस, शॉपिंग मॉल्स और होटल, हॉस्पिलिटी सेवाएं आदि न खोलें। जिलाधीश ने कहा कि प्रशासन की ओर से कोरोना के संक्रमण की रोकथाम व सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जनहित में आवश्यक शर्तें व दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे तथा उन्हीं के आधार पर धार्मिक व पूजा स्थल, रेस्टोरेंटस, शॉपिंग मॉल्स, होटल हॉस्पिलिटी सर्विसेज आदि खोले जाने की छूट मिलेगी। जिलाधीश ने कहा कि एडवाइजरी जारी होने से पहले आठ जून को अपनी मर्जी से रेस्टोरेंटस, शॉपिंग मॉल्स और होटल खोलने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।
Rewari News : अनलॉक वन-फेस वन एसओपी जारी होने के बाद ही खुलेंगे रेस्टोरेंटस, शॉपिंग मॉल्स, होटल हॉस्पिलिटी सर्विसेज व धार्मिक स्थल: जिलाधीश
ग्राम समाचार न्यूज़ : रेवाड़ी : जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि रेवाड़ी जिले में रेस्टोरेंटस, शॉपिंग मॉल्स, होटल, हॉस्पिलिटी सर्विसेज व धार्मिक स्थल खोलने के लिए सरकार द्वारा जारी होने वाली मानक संचालन प्रकिया यानि एसओपी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की जायेगी। जिले में एडवाइजरी जारी होने से पहले अपनी मर्जी से धार्मिक व पूजा स्थल, रेस्टोरेंटस, शॉपिंग मॉल्स और होटल, हॉस्पिलिटी सेवाएं आदि न खोलें। जिलाधीश ने कहा कि प्रशासन की ओर से कोरोना के संक्रमण की रोकथाम व सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जनहित में आवश्यक शर्तें व दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे तथा उन्हीं के आधार पर धार्मिक व पूजा स्थल, रेस्टोरेंटस, शॉपिंग मॉल्स, होटल हॉस्पिलिटी सर्विसेज आदि खोले जाने की छूट मिलेगी। जिलाधीश ने कहा कि एडवाइजरी जारी होने से पहले आठ जून को अपनी मर्जी से रेस्टोरेंटस, शॉपिंग मॉल्स और होटल खोलने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।
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