ग्राम समाचार गोड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट:+ जो अभिभावक लापरवाही बरतते हुए नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन चलाने की छूट दिए हुए हैं, वे अब सतर्क हो जाएं। जांच के दौरान नाबालिगों के बाइक चलाते हुए पकड़े जाने पर संशोधित MV Act के तहत अभिभावकों या जिसके वाहन है, उनसें 25 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा तथा कानूनी कार्यवाई किये जाने का प्रावधान है। इसकी शुरुआत सोमवार से जिला मुख्यालय में हो गई है। अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अगुवाई में चलाए गए जांच अभियान के दौरान आज 36 नाबालिग दोपहिया वाहन चलाते धराए गए।
जब्त दो पहिया वाहनों को नगर थाना में रखा गया है। सोमवार को अपराह्न दोपहिया वाहन चलाने वाले नाबालिगों के अभिभावकों की काउंसलिंग नगर थाना में एसडीओ एवं एसडीपीओ ने की। जब्त वाहनों के मालिक एवं नाबालिगों के अभिभावकों को दो बातें कही गई कि मोटर अधिनियम 2019 के सेक्शन 199 ए के तहत गार्जियन को दोषी मानते हुए गार्जियन / वाहन मालिक को 3 साल की कैद के साथ 25,000 रु जुर्माना एवं जेजे एक्ट के तहत जुवेनाइल पर मुकदमा चलाया जाएगा। साथ ही साथ मोटर वाहन का पंजीकरण रद्द किया जाएगा।
मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीओ ऋतुराज ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी का एक महत्वपूर्ण कारण अंडर एज बच्चों द्वारा दोपहिया वाहन चलाना है। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए यह अभियान आगे भी निरंतर चलाया जाएगा। एसडीओ गोड्डा श्री ऋतुराज ने कहा कि अभिभावकों से अनुरोध है कि किसी भी परिस्थिति में नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने नहीं दें।
महिलाओं के साथ हुए हालिया मामलों में ज्यादातर नाबालिग:-
उन्होंने बताया कि हाल ही में जितनी भी घटनाएं महिलाओं से संबंधित हुई हैं उनमें सभी नाबालिग बच्चे ही ज्यादातर पकड़े गए हैं। वैसे नाबालिग बच्चे इस प्रकार से जो बिना लाइसेंस की गाड़ियां चलाते हैं जो कानून का सरासर उल्लंघन है इसमे गार्जियन की एक सहभागिता मानी जा सकती है । कानून में यह व्यवस्था बनाया गया है कि उनके गलत कार्य के लिए उनके गार्जियन जिम्मेदार होंगे ।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि कारगिल चौक से हाट चौक के बीच अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि लोग सड़क किनारे दोपहिया वाहन लगाकर मार्केटिंग करते रहते हैं। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि वाहन पार्किंग स्थलों पर ही लगाएं। सड़क किनारे जहां-तहां वाहन खड़ा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वाहन जब्त भी किया जा सकता है। यह कार्रवाई करने से पहले लोगों को पूर्व में ही चेतावनी दी जा चुकी थी।
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