रेवाड़ी, 25 सितंबर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) (बी) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने आज ग्राम पंचायत बगथला के सरपंच प्रवेश को निलंबित किया है।
उपायुक्त ने अपने आदेशों में निर्देश दिए है कि ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में निलंबित सरपंच प्रवेश भाग नहीं लेगा। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने प्रवेश के पास ग्राम पंचायत का जो भी चार्ज व चल-अचल सम्पत्ति है वह तुरंत प्रभाव से बहुमत वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए है।
यहां यह भी बतां दे कि प्रवेश के विरूद्घ नियमित जांच के आदेश दिए गए थे तथा कार्यकारी जिला परिषद रेवाडी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। प्रवेश के विरूद्घ विकास कार्यो में अनियमितता करने व पंचायती फंड का दुरूपयोग करने बारे आरोप प्राथमिक तौर पर सिद्घ होने पाए गए है।
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