रेवाड़ी, 11 सितंबर। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह के निर्देश पर आज जिला नगर योजनाकार विभाग ने डयूटी मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार प्रदीप देशवाल के नेतृत्व में शहर के गढ़ी बोलनी रोड़ के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को गिराया। डीटीपी विभाग द्वारा अवैध निर्माण में दो दूकानें, एक शो रूम, लेबर के लिए बनाएं गए अवैध रूप से कमरों, खाली प्लांटों की चारदिवारी को जेसीबी मशीन द्वारा धवस्त किया गया। डीटीपी की टीम में स्वयं डीटीपी नीलम शर्मा, सहायक जिला नगर योजनाकार रजनीश कुमार, क्षेत्रानिवेक्षक अनिल कुमार, कनिष्ठï अभियंता विराज मलिक व धर्मपाल, राकेश, शामिल रहें।
डीटीपी नीलम शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शहर के गढ़ी बोलनी रोड पर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई तथा आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनियों व अवैध निर्माण को लेकर भी प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति बगैर अनुमति के कॉलोनी बसाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ इसमें निर्माण करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
घोषित नियंत्रित क्षेत्रों में बिना अनुमति नहीं करें निर्माण
अवैध निर्माण करने व नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध डीटीपी विभाग द्वारा निर्माण को गिराया जा सकता है। इस प्रकार के अपराध के लिए न्यायालय द्वारा 3 वर्ष तक के कारावास या 10 से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान भी है। इसलिए आम लोगों को सचेत किया जाता है कि वे नियंत्रित क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों में महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चंडीगढ से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, पुर्ननिर्माण या अनाधिकृत कॉलोनी की स्थापना न करें व ऐसी अनाधिकृत कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें।
डीटीपी कार्यालय के साथ ही वेबसाइट पर प्राप्त करें जानकारी
उक्त अधिनियमों से संबंधित कोई भी जानकारी व सूचना प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला नगर योजनाकार के कार्यालय में हुडा भवन, प्रथम तल, सेक्टर -1 रेवाड़ी से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले में घोषित नियंत्रित क्षेत्र या नगरीय क्षेत्रों की सूचना विभाग की वेबसाइट http://www.tcpharyana.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
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