खनन पदाधिकारी श्री कुमार ने बताया कि ऐसी कुकृत्यों से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है।उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति बिना पट्टा अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का परिवहन नही कर सकता है,ऐसा करने पर खनिज विकास एवं विनिमय 1957 की धारा4(1)एवं 1ए का उल्लंघन है।उक्त अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान है तथा इन धाराओं के अनुरूप ही करवाई की जाएगी।
Sahibganj News;साहिबगंज में बीती रात परिवहन विभाग व नगर थाना द्वारा औचक छापेमारी कर 09 अवैध वाहन परिवहन करते पकड़े गए।
ग्राम समाचार,साहिबगंज।11 सितंबर की रात 11बजे जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार एवं पुलिस निरीक्षक सह नगर थाना प्रभारी पुलिस बल द्वारा साहिबगंज नगर थाना अंतर्गत कॉलेज रोड में अवैध परिवहनों की औचक छापेमारी की गई।जिसमें कई वाहनों की जाँच के क्रम में पत्त्थर चिप्स लदे वाहनों की जाँच की गई।जाँच के क्रम में पत्थर चिप्स लदे वाहन चालकों से पत्थर चिप्स खनिज के परिवहन चालान की माँग किये जाने पर चालान दिखाने में असक्षम रहें 06 गाड़ियों को अवैध परिवहन व्यापार करते हुए समझ पकड़ा गया।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें