Banka News: शादी-विवाह, कार्तिक पूर्णिमा एवं श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी

 ग्राम समाचार, बांका। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने के हेतु दिनांक 25 नवंबर 2020 के माध्यम से निगरानी, कंटेनमेंट एवं सावधानी हेतु दिशा निर्देश निर्गत करते हुए कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन की अवधि को दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक विस्तारित किया गया है।  राज्य सरकार द्वारा गृह मंत्रालय का आदेश शर्तो एवं निर्देशों के साथ संपूर्ण बिहार राज्य में दिनांक 31.12.2020 तक लागू किया गया है। 

कंटेनमेंट जोन में दिनांक 26.11.2020 से दिनांक 03.12.2020 तक वैवाहिक कार्यक्रम, कार्तिक पूर्णिमा स्नान एवं श्राद्ध क्रिया कर्म को विनियमित करने हेतु निम्न आदेश दिया गया है।




वैवाहिक कार्यक्रम:-

1. वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों (स्टाफ सहित) की उपस्थिति ही रहेगी।

2. वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से फेस कवर/मास्क का उपयोग करेंगे।

3. प्रवेश के समय हाथ सेनीटाइजर से सेनीटाइज करने अथवा धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

4. वैवाहिक कार्यक्रम स्थल के रूप में प्रयुक्त/ मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों जैसे दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, नल, रैलिंग, बैरिकेडिंग आदि को समय-समय पर साफ एवं प्रभावी कीटाणु नाशक से विसंक्रमित किया जाना है।

5. वैवाहिक कार्यक्रम में कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित( असंक्रमित) व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए।

6. वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन, होटल एवं विवाह भवन प्रबंधक आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क,फेस कवर, दस्ताने की समूचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7.सड़कों मार्गों पर बैंड बाजा एवं बारात के जुलूस की अनुमति नहीं रहेगी।  हालांकि वैवाहिक समारोह स्थल /परिसर में इसकी अनुमति दी जा सकेगी।


 श्राद्ध कार्यक्रम:-

 श्राद्ध कर्म हेतु लोगों के भाग लेने के अधिकतम सीमा 25 होगी।  सामाजिक दूरी, मास्क तथा कोविड-19 संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।


कार्तिक पूर्णिमा स्नान कार्यक्रम:-

 

1.जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा की कार्तिक पूर्णिमा स्नान के संबंध में नागरिक इकाइयों, वार्ड पार्षदों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों से संबंध में स्थापित कर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के आलोक में लोगों को जागरूक किया जाए कि भीड़ भाड़ तथा जल संक्रमित होने की स्थिति में संक्रमण फैलने का खतरा है।

2. कार्तिक पूर्णिमा स्नान हेतु परिचालित बसों के परिचालन को विनियमित किया जाएगा।

3. कार्तिक पूर्णिमा स्नान हेतु 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वह घर पर ही रहे।

ब्यूरो रिपोर्ट, ग्राम समाचार, बांका।

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