रेवाड़ी, 25 नवंबर। केन्द्रीय ट्रेड यूनियन एवं कर्मचारी संघों की सैकड़ो स्वतंत्र फैडरेशनों ने 26 नवंबर को राष्टï्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर शरारती, असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाकर शांति व कानून व्यवस्था को बिगाडऩे अथवा सरकारी गैर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की संभावना को देखते हुए जिला रेवाडी के अधिकार क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठीकरी पहरा के आदेश जारी किए है। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रेवाडी के अधिकार क्षेत्र में शहर, कस्बों व सभी गांवों में सार्वजनिक सम्पत्ति व आम नागरिकों की जानामाल की सुरक्षा के लिए 27 नवंबर तक स्वस्थ नागरिकों को अपने- अपने क्षेत्र में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से रोका जा सकें। इन आदेशों की पालना करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक, उपमंडल अधिकारी ना. रेवाडी, कोसली व बावल, जिला नगर आयुक्त, डीडीपीओ और ग्राम पंचायतों की जिम्मेवारी होगी। एसडीएम रेवाडी, कोसली व बावल अपने-अपने क्षेत्र में आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगें। जिलाधीश ने आदेशों मे कहा है कि अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्घ पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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