ग्राम समाचार, बांका। जिला पदाधिकारी बांका के द्वारा संसूचित किया गया है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, फेस टू फेस के प्रशिक्षण सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष की परीक्षा दिनांक 02.12.2020 से 08.12.2020 तक एवं सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष की बाह्य विषयो की परीक्षा दिनांक 10.12.2020 से 14.12.2020 तक दो पालियो में तीन परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। घोषित परीक्षा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि परीक्षा केंद्र के आसपास किसी व्यक्ति द्वारा मटरगश्ती, पुर्जी, किताब तथा किसी अन्य लेखन सामग्री बांटने या अन्य ऐसा कार्य करने जिससे परीक्षा की स्वच्छता प्रभावित होती हो, को नियंत्रित किया जाए।
अनुमंडल क्षेत्र के बांका प्रखंड में स्थापित कुल 3 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का संचालन सुव्यवस्थित, स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने तथा विधि व्यवस्था बनाए रखा जाए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा संचालित 2 वर्षीय डी एल एड परीक्षा 2020 के लिए निम्नांकित कुल 3 परीक्षा केंद्रों पर संचालित की जाएगी। आरएमके इंटर स्तरीय विद्यालय, बांका परीक्षा कोड –3201, एसएस बालिका उच्च विद्यालय बांका,परीक्षा कोड– 3202, रूदेश्वरी प्रसाद सिंह उच्च विद्यालय ककवारा, परीक्षा कोड– 3203 है।
अनुमंडल पदाधिकारी बांका द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा–144(1) एवं (2) में निहित प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त तीनों परीक्षा केंद्रों पर 500 गज व्यासर्द्ध में दिनांक 2.12.2020 से दिनांक 14.12.2020 तक के लिए निषेधाज्ञा लागू रहेगा।
★ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे। ( विधि व्यवस्था में तैनात पदाधिकारी,पुलिस बल, विद्यालय में आने जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्मियों को छोड़कर)।
★ परीक्षा केंद्र के आसपास किसी व्यक्ति के द्वारा मटरगश्ती करने,पुर्जे, किताब एवं अन्य किसी लेखन सामग्री बांटने या अन्य ऐसा कार्य करने जिससे परीक्षा के स्वच्छता प्रभावित होती है वैसे वर्णित कार्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध घोषित किए जाएंगे।
★ उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परीक्षा में नकल करने अथवा किसी के द्वारा नकल कराने में सहयोग देना अपराध है।
★ आदेश उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अधिनियम में अधिकतम 6 महीने और कम से कम 5 महीने के कारावास अथवा ₹2000 जुर्माना या दोनों से दंडित होंगे।
★गश्ती दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी,पुलिस पदाधिकारी एवं केंद्र अधीक्षक को दायित्व होगा कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार, बांका।
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