ग्राम समाचार ,बांका। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील की सुनवाई के तहत अभिरुचि नहीं लेने वाले प्राधिकार के विरुद्ध कार्यवाही करने का सख्त आदेश प्राप्त है। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत, बांका के द्वारा दो ऐसे मामलों में अंचलाधिकारी धोरैया एवं अंचलाधिकारी चांदन पर 500–500 रुपैया का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया है। अंचलाधिकारी धोरैया के द्वारा मोहम्मद रियाज, ग्राम- बबुरा पोस्ट-मकेता, थाना - धनकुंड के द्वारा अतिक्रमण संबंधी मामले में द्वितीय अपील दायर किया गया था। किंतु लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी धोरैया द्वारा नोटिस करने के बावजूद अभिरुचि नहीं ली जा रही थी जिस कारण उन पर ₹500 दंड अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार अंचलाधिकारी चांदन के द्वारा श्री संदीप केसरी, ग्राम- चांदन ,वार्ड नंबर –11, पोस्ट -चांदन के द्वारा लोक प्राधिकार के तहत किए गए नापी से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील दायर किया गया था, किंतु लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी चांदन के द्वारा परिवार निवारण में कोई अभिरुचि नहीं जी ली जा रही थी, इसलिए इनको भी ₹500 का दंड अधिरोपित किया गया।
एक अन्य मामले में रजौन प्रखंड अंतर्गत परिवादी की पुत्री का कन्या सुरक्षा योजना अंतर्गत बॉन्ड पेपर उपलब्ध नहीं कराया गया उससे परिवादी को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इस मामले में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा दोषी कर्मी/ पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। विदित हो कि बिहार लोक शिकायत निवारण के तहत कोरोना काल में सुनवाई बाधित रहने के कारण बहुत सारे मामले अनुमंडल लोक शिकायत निवारण एवं जिला लोक शिकायत निवारण में लंबित हो गए हैं। जिनकी सुनवाई प्रतिदिन की जा रही है किंतु लोक प्राधिकार के द्वारा अभी रुचि नहीं ली जा रही है जिसके कारण परिवाद के निवारण में कठिनाई आ रही है। जिला पदाधिकारी, बांका के द्वारा पिछले समन्वय समिति के बैठक में भी लोक शिकायत निवारण से संबंधित लंबित मामलों को समय निवारण करने का निर्देश सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को दिया गया था।
ब्यूरो रिपोर्ट, ग्राम समाचार, बांका।
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