रेवाड़ी, 22 दिसंबर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि मतदान के लिए यदि मतदाता के पास किन्ही कारणों से अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वह अन्य 15 प्रकार के पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र पीठासीन अधिकारी को दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है। लेकिन मतदान के लिए उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। निर्वाचन आयोग के नियमानुसार जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, वह मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि नगर परिषद रेवाडी व नगर पालिका धारूहेडा चुनाव के लिए 27 दिसंबर रविवार को मतदान होगा। इस दिन सुबह 8 से सायं 5:30 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। इस अवधि के दौरान मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाल सकते हैं। वोट डालने के लिए हर मतदाता अपना वोटर आईडी कार्ड (एपिक) दिखाकर मतदान कर सकते हैं। यशेन्द्र सिंह ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह इस दशा में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित फोटोयुक्त 15 अन्य पहचान पत्रों को दिखाकर अपना वोट डाल सकेगा। इन पहचान पत्रों में ड्राईविंग लाईसैंस, पैन कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की पास-बुक, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, एससी-एसटी- ओबीसी सर्टिफिकेट, आर्म लाईसैंस, मनरेगा जॉब कार्ड, प्रोपर्टी दस्तावेज, पैंशन दस्तावेज, हैल्थ इंसोरेंस स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता 27 दिसंबर को अपने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान जरूर करें।
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