Rewari News : एक जनवरी 2020 को अर्हता मानकर 15 दिसंबर तक बनेंगे नये वोट

रेवाडी, 2 दिसंबर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रेवाड़ी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि एक जनवरी 2021 को अर्हता तिथि मानकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का प्रारम्भिक प्रकाशन 16 नवंबर 2020 को जिला के तीनों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों नामत: 72-बावल (अजा), 73-कोसली तथा 74-रेवाड़ी के सभी 781 मतदान केन्द्रों पर कर दिया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 15 दिसम्बर 2020 तक चलेेगा। इस दौरान विशेष अभियान तिथि 12 व 13 दिसंबर (शनिवार व रविवार) को सभी बीएलओज अपने अपने मतदान केन्द्रों पर प्रात: 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक बैठकर आम जनता व मतदाताओं से फार्म प्राप्त करेगें। जिन मतदाताओं की आयु एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई है वे अपना नाम मतदाता सूची में जहां पर निवास करता हैं वहां पर वोट बनवाने के लिये पात्र हैं।
उन्होने सभी सुपरवाईजरों को निर्देश दिये है कि सभी बीएलओज 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहता हैं उससे उनके पूर्व पहचान पत्र की कापी/पूर्व निवास स्थान का पते के प्रमाण की प्रति लेते हुए पूर्ण पडताल करके ही फार्म भरवाया जाये तथा फार्म के साथ डिक्लरेशन फार्म भी अवश्य भरवाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि वोट बनवाने आये पात्र व्यक्तियों से उनके आयु व रिहायश के मूल प्रमाण चैक करके व उनके रिहायश की मौके की पड़ताल करके ही बीएलओ अपनी सत्यापन रिपोर्ट करें।
  उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने आमजन से अपील की हैं कि विशेष अभियान तिथि का लाभ उठाते हुए अपने-अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में अपने व अपने परिवार के सदस्यों के नाम अवश्य जांच लेवे क्योंकि मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण व निरन्तर अद्यतन 2020 के दौरान ही काफी संख्या में मतदाता सूची से नाम विलोपित किये गये है। मतदाता फोटो पहचान पत्र को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नही हैं कि आपका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज हैं। यदि आपका नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज नही हैं तो आप अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतू फार्म नंबर 6 अवश्य भरें। मतदाता सूची से अपना नाम कटवाने के लिये फार्म नंबर 7 भरे, अपने पर्टिकुलर में संशोधन करवाने के लिये फार्म नंबर 8 भरे। एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र पर अपना नाम स्थानान्तरण करवाने के लिये फार्म नंबर 8क भर सकता हैं। मतदाता फार्म 222.ठ्ठ1ह्यश्च.द्बठ्ठ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन भी भर सकते हैं। आन लाईन फार्म भरने के लिये अपना हाल ही में खिचवाया हुआ रंगीन पासपोर्ट साईट फोटो, जन्म तिथि व रिहायश के प्रमाण की आरिजनल प्रति स्कैन करके अपलोड करे।
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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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