ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार,बांका।
बाँका 30 अप्रैल कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्य बूरी तरह से प्रभावित है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत गृह विभाग, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में सुहर्ष भगत, मा0प्र0से0 जिला दण्डाधिकारी, बाका सतुष्ट होकर दिनांक 15/05/2021 तक के लिए दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण बांका जिला के अन्तर्गत आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में बताया गया है कि, सभी दुकाने शाम 05 बजे की बजाय 04 बजे अपराह्न बन्द किया जाय। बाजारों में staggering रह कर भीड़ को एकत्रित नहीं होने देंगे। भीड़-भाड़ की जगह वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध रहेगा एवं उन्हें खुले जगह में स्थानांतरित करने की कार्रवाई किया जाय। विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों से अधिक शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। विवाह समारोह के लिए रात्रि कफ्यु 10 बजे से प्रभावी है एवं डी०जे० का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि के दौरान
(आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर) सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय कार्यालय 04 बजे अपराह्न बंद हो जायेगी। यह प्रतिबंध निम्न सेवाओं / गतिविधियों पर लागू नहीं होगा परन्तु कोरोना से संबंधित गाईडलाईन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। सार्वजनिक परिवहन (50 प्रतिशत seating क्षमता के अधीन) औद्योगिक प्रतिष्ठान,निर्माण कार्य e-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ, ठेला पर फल / सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 09 बजे तक Take home अनुमान्य होगा। कटेनमेंट जोन्स में उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त प्रतिबंध यथा दवा की दुकानों अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद किया जयेगा। तथा उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-30 एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधानों के अन्तर्गत दडात्मक कार्रवाई की जायेगी।
कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी।
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