रेवाड़ी 29 अप्रैल। हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत एएवाई, बीपीएल और ओपीएच राशन कार्ड धारकों को वितरित की जा रही आवश्यक खाद्य वस्तुओं के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मई एवं जून में 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य प्रतिमास नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।
जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के नियंत्रक अशोक रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 82144 राशन कार्ड के 356529 लाभार्थियों को 247 डिपो के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। इन कुल राशनकार्ड में से अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई-गुलाबी) के राशनकार्डों की संख्या 13224 और सदस्य 51208, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल-पीला) राशनकार्डों की संख्या 34752 एवं सदस्य 151916 और अन्य प्राथमिक परिवार (ओपीएच-खाकी) राशनकार्डों की संख्या 34338 और सदस्य 153405 हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वितरित की जा रही आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा पीएमजीकेएवाई के तहत एएवाई, बीपीएल और ओपीएच कार्ड धारकों को मई एवं जून, 2021 में 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य प्रतिमास निशुल्क उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पहली मई, 2021 से उपभोक्ताओं को सभी राशन डिपुओं पर यह गेहूं नि:शुल्क उपलब्ध होगा।
श्री रावत ने बताया कि विभाग द्वारा मई, जून एवं जुलाई, 2021 की अवधि के दौरान जिला में एएवाई और बीपीएल राशनकार्ड धारकों को एक किलोग्राम चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमास और दो लीटर सरसों का तेल 20 रुपये प्रति लीटर प्रति परिवार प्रतिमास की दर से उपलब्ध करवाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मई, जून एवं जुलाई, 2021 में रेवाड़ी में एएवाई राशनकार्ड धारकों को 25 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से व 10 किलोग्राम बाजरा एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार, बीपीएल एवं ओपीएच कार्डधारकों को 3 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और दो किलोग्राम बाजरा एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जाएगा।
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