रेवाडी 5 मई। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले के निजी अस्पतालों में उपचार करवाने वाले कोरोना मरीजों के लिए बेड व अन्य सुविधाओं के रेट निर्धारित किए गए हैं। जिले में इस समय 21 निजी अस्पताल कोविड मरीजों का उपचार कर रहे हैं।
उन्होंने चेताया कि जिले में कोविड मरीजों से अधिक चार्ज करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने जिले के सभी कोविड-19 मरीजों को इलाज करने वाले अस्पतालों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने अस्पताल में अच्छी तरह से दिखाई देने वाली जगह पर कोविड-19 रोगियों के उपचार से संबंधित शुल्क/ चार्जिज लिस्ट डिस्प्ले करना सुनिश्चित करें।
इस प्रकार रहेंगे चार्जिज
सरकार ने एनएबीएच व जेसीआई मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 10 हजार रुपए, बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड का 15 हजार रुपए तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 18 हजार रुपए प्रतिदिन की दर से रेट निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 8 हजार रुपए, बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड का 13 हजार रुपए तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 15 हजार रुपए प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं।
एंबुलैंस किराया भी किया गया निर्धारित
सरकार द्वारा एडवांस लाईफ स्पोर्ट एंबुलैंस का किराया 15 रुपए प्रति किलोमीटर तथा बेसिक लाईफ स्पोर्ट एंबुलैंस का किराया 7 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। यदि कोई एंबुलैंस चालक व मालिक सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलता है तो मालिक व चालक के विरूद्घ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में आमजन अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 1950 पर एंबुलैंस के नंबर के साथ पूर्ण विवरण सहित दर्ज करावा सकते हैं।
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