ग्राम समाचार न्यूज : हरियाणा प्रदेश के सभी निजी स्कूल होंगे RTI एक्ट 2005 (जन सूचना अधिकार कानून) के दायरे में आए. हरियाणा प्रदेश के सभी निजी स्कूलो पर अब जन सूचना अधिकार कानून होगा लागू. दरअसल पहले कोई भी आमजन निजी स्कूलों पर RTI एक्ट के तहत कोई सूचना मांगता था तो निजी स्कूल ये जवाब देते थे की निजी स्कूल RTI एक्ट के अधीन नही है इसलिय सूचना देने को मना कर देते थे,! ओर अपना पीछा छुड़ा लेते थे!
जिसके उपरांत ये मामला राज्य जन सूचना आयोग के पास पहुचा जिस पर आयोग ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी निजी स्कूल जन सूचना अधिकार कानून के तहत सूचना देने के लिये बाध्य है, ओर ऐसा ही मामला वर्ष 2019 में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाइ कोर्ट में पहुचा जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पस्ट किया कि प्रदेश की सभी सोसाइटी जन सूचना अधिकार के दायरे में आती है, ओर सभी निजी स्कूल सोसाइटीयो के अधीन चल रहे है, ओर उसी आधार पर निजी स्कूल भी जन सूचना अधिकार के तहत सूचना देने के लिये बाध्य है,
इन्ही को लेकर प्राइवेट स्कूलो ने इसे माननीय उच्च न्यायालय में चुनोति दी, जिस पर लगभग 6 माह पहले उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि ऐसे मामलों पर निजी स्कूलों पर सख्त कार्यवाही ना कि जाए, जिसके बाद इस केस की तारीख 05-05-2022 को थी, इस तारीख पर निजी स्कूलों केस को खरिज /डिस्पोज़ ऑफ कर दिया, निजी स्कूलों ने अपना केस वापिस ले लिया गया, ओर उसी आधार पर अब निजी स्कूल RTI के दायरे में शामिल है,
अब कोई भी भारत का नागरिक किसी भी निजी स्कूल से सम्बंधित सूचना RTI एक्ट 2005 से ले सकता है. कोई भी निजी स्कूल सूचना देने से मना नही कर सकता है.
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