ग्राम समाचार, पथरगामा ब्यूरो रिपोर्ट:- शुक्रवार को पथरगामा चौक और उसके आसपास के इलाके में स्थित होटल, ढाबा, मिठाई दुकान, मोटर गैरेज, टायर पंचर की दुकान, किराना दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, चाय पान की दुकान आदि अन्यान्य कार्य स्थलों पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पथरगामा गीता, विधि परिविक्ष पदाधिकारी राजेश गुप्ता, चाइल्ड हेल्पलाइन के सत्य प्रकाश तथा श्रमिक मित्र सरवन साह और जयप्रकाश यादव के द्वारा संयुक्त रूप से बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम के अनुपालन हेतु औचक निरीक्षण किया गया | हालांकि किसी भी प्रतिष्ठान में बाल मजदूरों से कार्य लेते हुए नहीं देखा गया | बाल श्रम उन्मूलन हवा दल के द्वारा सभी अधिष्ठान के मालिकों को निर्देश दिया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य लेना अथवा 14 से 18 वर्ष के किसी भी बच्चे को खतरनाक नियोजनों में कार्य कराना बाल श्रम कानून के उल्लंघन के दायरे में आता है जो एक दंडनीय अपराध है|
अमन राज:-
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें