सद्भवाना कार्यक्रम के तहत गांव कमालपुर, जिला रेवाड़ी में सरकारी योजनाओं बारे जागरूकता कार्यक्रम (कार्यक्रम की सुरुवात पौधारोपण से हुई ओर काफी लोगो के BPL राशन कार्ड डाउनलोड करवाये।
गांव कमालपुर, जिला रेवाड़ी में आमजन की समस्याओं के समाधान करवाने के लिये जागरूकता सद्भावना कार्यक्रम रखा, कार्यक्रम का आयोजन गांव की सरपंच नीलम देवी व पंचों ने मिलकर किया, जिसमे कैलाश चंद एड्वोकेट को आमंत्रित किया ओर अधिवक्ता का स्वागत फूलमालाओं से किया, कार्यक्रम की सुरुवात में गांव वासियो ने अधिवक्ता के हाथों पौधा रोपण करवाया, ओर निर्णय लिया कि लगाए गए पौधे की देखभाल भी करेंगे।
गांव कमालपुर के आमजन ने काफी समस्याओ के समाधान के लिये सुझाव मांगे जिस पर अधिवक्ता ने लोगो की समस्याएं सुनकर समस्याओ के निदान बारे जागरूक किया !
आज के कार्यक्रम में अधिवक्ता ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में जिन परिवारों की वार्षिक आय 180,000/- से कम है उन सभी परिवारो के BPL राशन कार्ड बन गए हैं उसके लिया अधिवक्ता ने सरकार द्वारा जारी BPL के लिंक के बारे जागरूक किया, लिंक के माध्यम से काफी लोगो के BPL कार्ड डाउनलोड करवाये, ओर इन परिवारो के आयुष्मान (चिरायु) के बारे में भी जागरूक किया, ओर काफी लोगो के आयुष्मान कार्ड सरकार के द्वारा जारी ऑनलाइन लिंक के माध्यम से डाउनलोड करवाये, अधिवक्ता ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में जितनी भी प्राइवेट कंपनियां है, उन कम्पनियो में 75% कर्मचारी हरियाणा प्रदेश के होंगे ये नियम हरियाणा सरकार ने बनाया है और इन कम्पनियो में रोजगार के लिये युवाओं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगे गए, पोर्टल सुरु किया हुआ है, पोर्टल पर काफी युवाओं के registation करवाये, अधिवक्ता ने सरकारी योजनाओं बारे बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में विधवा महिलाओ के रोजगार हेतु ऋण देने की योजना सुरु की है हुई है, जिसके तहत विधवा महिलाओ को दिया जा रहा ऋण :- महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने के लिये बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण दिलवाने की योजना सुरु हुई है,
ताकि पात्र महिलाए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित कर सके,
जिन महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है तथा आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष है, वे इस स्कीम के लिये पात्र होंगी, उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि 3 वर्ष होगी, ये ऋण सिलाई, कढ़ाई, बुटीक, ऑटो, ई रिक्शा, मसाला, आचार, इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी, रेडिमेट गारमेंट्स, आदि के लिये ऋण देने से पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जाता है,
अधिवक्ता ने बताया कि प्रदेश में असंगठित कामगार मजदूरों हेतु भी योजनाए है जिसके तहत महिलाओ को बच्चे के जन्म से पहले ओर बाद तक सहायता राशि दी जा रही है, मजदूरों के बच्चो की शिक्षा हेतु 50,000/- वार्षिक सहायता और बच्चो के विवाह के समय (कन्या के विवाह पर 51,000/- व लड़के के विवाह पर 21,000/- सहायता राशि) भी दी जाती है, मजदूर परिवारो को तीर्थ स्थानों पर भृमण हेतु सहायता राशि, व मजदूरों को वर्द्ध अवस्था मे बुढापा पेंशन के अलावा 1000/- सहायता प्रत्येक माह ओर दिया जाता है, मजदूर महिलाओ को खुद के कपड़ो हेतु प्रत्येक वर्ष 5100/- रुपए भी दिए जा रहे हैं,
इसी प्रकार औधोगिक कम्पनियो में कार्य करने वाले श्रमिको के लिये योजनाये जिनके बारे में आमजन को सरकार द्वारा कभी जानकारी नही दी जाती है कैलाश चंद एड्वोकेट ने इस बारे विस्तार से अवगत करवाया।
1 कन्यादान योजना 51000/-रुपए की आर्थिक मदद तीन लड़कियों की शादी तक
2 अपंग श्रमिक की कृत्रिम अंग योजना अपन श्रमिकों को कृत्रिम अंग खरीदने हेतु साकेत अस्पताल चंडी मंदिर पंचकूला की दर से वित्तीय सहायता
3 श्रवण मशीन सहायता ₹5000 तक की वित्तीय सहायता
4 तीपहिया साइकिल योजना ₹7000 तक की वित्तीय सहायता
5 डेंटल केयर सहायता योजना ₹4000 तथा पूर्ण झगड़ा लगवाने पर ₹10000 तक की वित्तीय सहायता
6 एल0 टी0 सी0 योजना प्रत्येक 5 वर्ष में 15 सो रुपए तक की वित्तीय सहायता
7 श्रम कल्याण केंद्र योजना कामगारों की पत्नियों और लड़कियों को शर्म कल्याण केंद्रों में निशुल्क कपड़ों की सिलाई कढ़ाई तथा बुनाई आदि का प्रशिक्षण उपरांत अब प्रत्येक परीक्षार्थी को ₹5000 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी
8 सिलाई मशीन योजना प्रत्येक 5 वर्ष में महिला श्रमिकों को ₹35 तक की वित्तीय सहायता
9 मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना ₹51 से ₹200000 तक के श्रेष्ठ कामगारों को पुरस्कार
10 चश्मा योजना प्रत्येक 5 वर्ष में ₹15 तक नजर के चश्मे खरीदने हेतु वित्तीय सहायता
11 नंबर साइकिल योजना प्रत्येक 5 वर्ष में ₹3000 तक की साइकिल खरीदने हेतु वित्तीय सहायता
12 स्कूल की वर्दी किताबें कापियां योजना कक्षा 1 से 12:00 तक लड़कों में लड़कियों के लिए ₹3000 से ₹4000 तक की सहायता
13 छात्रवृत्ति योजना ₹5000 से 16000/- रुपए तक की सहायता
14 श्रमिकों के बच्चों को खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने द
2000 रुपए से ₹31000 तक की वित्तीय सहायता
14 श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रतिभा को विकसित करने बारे 2000 रुपए से ₹31000 तक की सहायता
16 प्रसूति योजना स्वयं महिला कामगार तथा कामगारों की पत्नियों को ₹10000 तक की सहायता
17 औद्योगिक श्रमिकों के अपंग, मूक बाधिर, अंधेपन, तथा मंदबुद्धि बच्चो को वितिय सहायता योजना 20000 रुपए से 30000/- तक प्रतिवर्ष वितिय सहायता
18 मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा संस्था में ड्यूटी के दौरान म्रत्यु पर 5 लाख रुपये, मृतक कामगारो की विधवाओं /आश्रितो तथा अपंगता पर 100000 से 150,000/- रुपए तक कि वितिय सहायता,
19 मृतक कामगारों की विधवाओं /आश्रितो को दाह संस्कार योजना- 15000 रु की वितिय सहायता किसी भी स्थान पर किसी भी कारण से श्रमिक की म्रत्यु होने पर दाह सस्कार हेतु सहायता दी जाती है
21 कामगारों की सेवा के दौरान दुर्घटना या अन्य कारण से अपंगता होंने पर सहायता राशि योजना 100000 से 150,000/- रुपये तक कि वितिय सहायता
22 --खेल -कूद प्रतियोगता योजना श्रमिकों को खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया जाता है तथा विजेता खिलाड़ियों को इनाम दिया जाता है तीन नई योजनाओं का
23 --संचालन शगुन योजना श्रमिकों के लड़कों के अविवाहित कामगारों की शादी पर शगुन के तौर पर ₹21000 की वित्तीय सहायता व्यवसाय यूपीएससी कोचिंग योजना श्रमिकों के वर्षों में प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए ₹20000 तक यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा तैयारी हेतु बच्चों को ₹100000 की वित्तीय सहायता
24--- श्रमिक कल्याण पुरस्कार श्रमिको को अधिक से अधिक श्रम कल्याण योजनाओ का लाभ दिलवाने वाले प्रबन्धको को श्रमिक कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार, 1 लाख रुपए को दो द्वितीय पुरस्कार तथा 51 हजार रुपए के तीन तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे !
अधिवक्ता ने बताया कि आज हमारे देश मे वर्ध जनों के सम्मान हेतु उनको काफी अधिकार दिए गए हैं कि अगर बच्चे अपने वर्ध माँ बाप की सेवा नही करते हैं तो पूर्वजो की सम्पति में बच्चो का कोई हक नही है, बल्कि बुजुर्ग अपने बच्चो से प्रत्येक माह- खर्च भरण पोषण के ले सकते है, इसी प्रकार महिलाओ के अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया और बताया कि आज सरकार ने महिलाओ को प्रत्येक छेत्र में आगे लाने के लिये उनको अधिकार दे रही है, आज महिलाओ की सुरक्षा हेतु पुलिस हेल्प लाइन को ओर अधिक अलर्ट कर दिया है कानून में भी प्रावधान कर दिया है कि महिलाओ पर अत्याचार हो तो उनको न्याय जल्दी मिले इसके लिये फ़ास्ट ट्रक कोर्ट बना दिये हैं।
मोहल्ले वासियों ने मुख्य समस्या यह भी रखी कि हम सभी आमजन आजकल निजी स्कूलों की मनमानी से पीड़ित हैं जैसे निजी स्कूलों में अमान्य फीस जमा न करने पर बच्चो को शिक्षा से वंचित करना, बच्चो की एस एल सी रोक कर रखना जैसे काफी समस्याये रखी, जिनके समाधान हेतु कैलाश चंद एड्वोकेट ने बताया कि आप अपनी समस्या को लेकर पहले अधिकारियो के समक्ष जाए अगर समाधान न हो उसके उपरांत आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, आपके साथ न्याय होगा।
आज के कार्यक्रम में गांव कमालपुर के सरपंच नीलम देवी, धुर्वभगत, पंच वंदना, मनोज यादव पंच, वेद देवी, गजराज सिंह, हरपाल, रवि, रामसिंह, सरिता शर्मा, नीलम कुमारी, सगुन्तला, बिमला, बिना, प्रीति, व अन्य पुरुष, महिलाएं सामिल रहे।
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