ग्राम समाचार न्यूज : हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी सीएसआर सब कमेटी के सदस्य एवं प्रयास संस्था के प्रधान सुनील भार्गव एडवोकेट ने बताया की परमानेंट लोक अदालत के चेयरमैन श्री जग भूषण गुप्ता ने एक आदेश नगर परिषद रेवाड़ी व पीडब्ल्यूडी बीएनआर को दिए थे यह आदेश 14 मार्च 2023 को दिए गए थे लेकिन 2 माह बीतने के बाद भी कोर्ट के आदेशों की पालना नगर परिषद द्वारा नहीं की गई और ना ही पीडब्ल्यूडी द्वारा की गई श्री भार्गव ने बताया परमानेंट लोक अदालत के चेयरमैन ने आदेश दिए थे कि 2 माह के अंदर नगर परिषद ट्रैफिक लाइटों को सुचारू रूप से चलाएं वह तभी लाइट पर कैमरे लगाए वह पीडब्ल्यूडी पीएनआर ट्रैफिक लाइटों के पास जेबरा क्रॉसिंग बनवाएं श्री भार्गव ने बताया की नगर परिषद द्वारा ट्रैफिक लाइटों को ठीक कर एसपी रेवाड़ी के हैंड ओवर करनी थी लेकिन ना तो ट्रैफिक लाइट ठीक हुई ना ही उनको एसपी रेवाड़ी को हैंड ओवर किया गया पीडब्ल्यूडी बीएंडआर ने अभी तक जेबरा क्रॉसिंग तक ना बनाएं यह सरासर माननीय अदालत की अवमानना बनती है इसी को लेकर एक शिकायत श्रीमती कोपल चौधरी की अदालत में दायर की है की परमानेंट लोक अदालत के आदेशों की पालना करवाई जाए जिस पर सुनवाई 3 जुलाई को होनी है श्री भार्गव ने बताया कि अगर नगर परिषद व पीडब्ल्यूडी बीएनआर ने आदेशों की पालना नहीं की तो वह माननीय अदालत से प्रार्थना करेंगे की इनकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाए।
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Rewari News : ट्रैफिक लाइट, सीसीटीवी कैमरा, ज़ेबरा क्रॉसिंग को लेकर कोर्ट में सुनवाई तीन जुलाई को होगी : भार्गव
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