रेवाड़ी में बिक्री कीमत से अधिक कीमत पर बिस्कुट बिक्री करने विशाल मेगा मार्ट रेवाड़ी पर न्यायालय (जिला उपभोगता फोरम, कमीशन प्रेसिडेंट श्री संजय कुमार खंडूजा व श्री ऋषि दत्त कौशिक) की अदालत ने लगाया 25,000 हजार का जुर्माना ओर 5000 रुपये वाद खर्च अलग से 9 प्रतिशत ब्याज सहित कैलाश चंद एड्वोकेट ने बताया कि दिनाक 11-11-219 को जिला रेवाड़ी निवासी सुनील कुमार ने विशाल मेगा मार्ग रेवाड़ी से कुछ सामान खरीद किया जिसमें 2 बिस्किट के पैकेट भी 5 रुपये प्रति कीमत अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित था।
विशाल मेगा मार्ट रेवाड़ी ने बिक्री किये बिस्कुट के पैकेट पर खुदरा अंकित मूल्य से ज्यादा कीमत वसूल की जिस पर शिकायत कर्ता ने इसकी शिकायत जिला उपभोकता संरक्षण फोरम में इसकी शिकायत लगाई।
दिनांक 25-05-2023 को जिला उपभोगता फॉर्म कमीशन श्री संजय कुमार खंडूजा, व ऋषि दत्त कौशिक ने दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया की, विशाल मेगा मार्ट रेवाड़ी ने सिकायत कर्ता सुनील से बिस्कुट की कीमत से अधिक राशि वसूल की है, इसलिय शिकायतकर्ता की सिकायत पर विशाल मेगा मार्ट रेवाड़ी पर 25000/- मुवावजे के रूप में मानसिक उत्पीड़न के 9 प्रतिशत ब्याज सहित व 5000/- रुपये मुकदमेबाजी खर्च चुकता करने का आदेश दिया।
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