वरिष्ठ अधिवक्ता एवं हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी सीएसआर सब कमेटी के सदस्य सुनील भार्गव एडवोकेट ने श्री विमल कुमार डिस्टिक जज की अदालत में कोर्ट की अवमानना का दावा दायर किया है श्री सुनील भार्गव ने बताया कि प्रवीण कुमार सचिव नगर परिषद द्वारा कोर्ट में बयान दर्ज करवाए थे कि 2 दिन के अंदर श्री भार्गव को फोटोग्राफ जोकि बेसहारा पशुओं को उठाने के लिए भेज देंगे वह जिस भी फर्म को बेसहारा पशु उठाने का ठेका देंगे उनका पूरा पूरा ब्यौरा श्री भार्गव को बता दिया जाएगा श्री भार्गव ने अपनी अवमानना एप्लीकेशन में यह कहा है कि आज तक ना तो बेसहारा पशु सड़कों से उठाए गए और ना ही उनकी कोई फोटोग्राफ मुझे मिली है और ना ही यह पता चला है कि किस फर्म को कितने पैसे में ठेका दिया गया है श्री भार्गव ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले एक युवक को बेसहारा पशुओं ने जख्मी कर दिया जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है जिस आदमी को बेसहारा पशुओं ने जख्मी किया है वह निहायत गरीब आदमी है प्रशासन से श्री भार्गव ने मांग की है कि वह इस गरीब व्यक्ति को इलाज का खर्चा दिलवा जाए वह दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए व उसको मुआवजा दिया जाए माननीय न्यायालय ने सचिव नगर परिषद को न्यायालय में पेश होने के लिए आगामी तारीख पेशी 4 अगस्त लगाई है।
Home
Haryana
Rewari
Rewari News : बेसहारा पशुओं के मामले में नगर परिषद द्वारा कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया
- Blogger Comment
- Facebook Comment
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें
(
Atom
)
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें