ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- अभिहित अधिकारी-सह- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा अनंत कुमार झा के निर्देश पर शुक्रवार को गोड्डा बस स्टैण्ड के निकट स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, मोईन अख्तर के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पकौड़ी, जलेबी, समोसा इत्यादि को ढक कर रखने, प्रतिष्ठान में साफ-सफाई रखने, ढक्कन दार डस्टबीन इत्यादि उपयोग का निर्देश खाद्य कारोबारियों को दिया गया। निरीक्षण के क्रम में खाद्य प्रतिष्ठान में अत्यधिक गंदगी एवं खाद्य निबंधन (फूड लाइसेंस नहीं रहने पर मेसर्स मां दुर्गा अंडा स्टोर एवं होटल भोला कुमार साह पर कुल 15 सौ रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया। बस स्टैण्ड के आसपास आधा दर्जन दुकानों पर एफएसएसएआई के अनुरूप मापदण्डों का अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किया गया। सभी होटलों में छानने में उपयोग में होने वाले तेल की गुणवत्ता आँयल फाइंग मॉनीटर नाम मशीन से की गई और सही तरीके से तेल का उपयोग करने की जानकारी दी गई। अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा बताया गया कि आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए इस प्रकार का निरीक्षण अभियान चलता रहेगा। साथ ही बिना वैद्य फूड लाईसेंस/ रजिस्ट्रेशन के दुकान संचालन करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके लिए खाद्य कारोबारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
Godda News: मेसर्स मां दुर्गा अंडा स्टोर और होटल भोला कुमार शाह पर ₹15000 का जुर्माना लगा
ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- अभिहित अधिकारी-सह- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा अनंत कुमार झा के निर्देश पर शुक्रवार को गोड्डा बस स्टैण्ड के निकट स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, मोईन अख्तर के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पकौड़ी, जलेबी, समोसा इत्यादि को ढक कर रखने, प्रतिष्ठान में साफ-सफाई रखने, ढक्कन दार डस्टबीन इत्यादि उपयोग का निर्देश खाद्य कारोबारियों को दिया गया। निरीक्षण के क्रम में खाद्य प्रतिष्ठान में अत्यधिक गंदगी एवं खाद्य निबंधन (फूड लाइसेंस नहीं रहने पर मेसर्स मां दुर्गा अंडा स्टोर एवं होटल भोला कुमार साह पर कुल 15 सौ रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया। बस स्टैण्ड के आसपास आधा दर्जन दुकानों पर एफएसएसएआई के अनुरूप मापदण्डों का अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किया गया। सभी होटलों में छानने में उपयोग में होने वाले तेल की गुणवत्ता आँयल फाइंग मॉनीटर नाम मशीन से की गई और सही तरीके से तेल का उपयोग करने की जानकारी दी गई। अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा बताया गया कि आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए इस प्रकार का निरीक्षण अभियान चलता रहेगा। साथ ही बिना वैद्य फूड लाईसेंस/ रजिस्ट्रेशन के दुकान संचालन करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके लिए खाद्य कारोबारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
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