Godda News: जे.जी.जी.एल.सी.सी.इ परीक्षा हेतु निषेधाज्ञा लागू किया गया



ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा  बैद्यनाथ उरांव के द्वारा जानकारी दी गई की झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 (JGGLCCE-2023) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा निर्गत परीक्षा निर्देशिका के आलोक में दिनांक-28.01.2024 (रविवार) एवं दिनांक 04.02.2024 (रविवार) को तीन पालियों में गोड्डा जिले के विभिन्न केन्द्रों में आयोजित की जाएगी।गोड्डा सदर अनुमंडल अंतर्गत +2 उच्च विद्यालय, गोड्डा (नया भवन) / ई०सी०एल० सेफाली प्रा०आई०टी०आई, सिकटिया गोड्डा/महिला महाविद्यालय, गोड्डा /सी०एम०स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स गोड्डा (बालिका उच्च विद्यालय, गोडा) / खीस्त राजा स्कूल, गोड्डा / बेथेल मिशन स्कूल गोड्डा/पी०एम० श्री केन्द्रीय विद्यालय, गोड्डा /भारत भारती पब्लिक स्कूल गोड्डा / सूरज मंडल इंटर कॉलेज पोडैयाहाट, गोड्डा/माउण्ट ए०सी०सी० स्कूल पोडैयाहाट, गोड्डा / संत फ्रांसिस हाई स्कूल पोडैयाहाट, गोड्डा/हॉली फैमिली गर्ल्स स्कूल पोडैयाहाट, गोड्डा/मिडिल स्कूल (बालक) पोडैयाहाट, गोड्डा/+2 हाई स्कूल पोडैयाहाट, गोड्डा के परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक-28.01.2024 को एवं दिनांक-04.02.2024 को तीन पालियों में (प्रथम पाली 08.30 बजे पूर्वाहन से 10.30 बजे पूर्वाह्न तक द्वितीय पाली 11.30 बजे पूर्वाह्न से 01.30 बजे अपराहन तक एवं तृतीय पाली 03:00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न) तक चलेगी। उपायुक्त, गोड्डा द्वारा प्रसारित आदेश के कंडिका 3 में उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर धारा-144 द०प्र०स० के तहत निषेधाज्ञा लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह एवं परीक्षा में कदाचार फैलाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। जिसके चलते लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने का, बलवे या दंगे तथा विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिसका तुरन्त निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के परिसर में विधि व्यवस्था कायम रखना अति आवश्यक है। अतः मैं बैद्यनाथ उरांव, झा०प्र० से०, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गोड्डा स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होकर उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि के अंतर्गत दिनांक-28.01.2024 एवं दिनांक 04.02.2024 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया गया है कि पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें और न ही नाजायज मजमा लगाएगें। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, माला-गढासा तथा तीर-कमान किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगें। परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक लगाई जाती है। परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति व्यर्थ रूप से आवाजाही नहीं करेंगे। यह निषेधाज्ञा परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शव-यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय/महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर प्रक्रिया के नियम को क्षांत किया जाता है। उपायुक्त गोड्डा के आदेश ज्ञापांक-62/गो०, दिनांक 23.01.2024 से सभी परीक्षा केन्द्रों पर दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी दण्डाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि उक्त निषेधाज्ञा का अनुपालन सख्ती से कराना सुनिश्चित करेंगे, यदि परीक्षा केन्द्र या केन्द्र के बाहर किसी प्रकार की विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना लगती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे ।उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर भा०द०स० की धारा-188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे, ब्यूरो चीफ गोड्डा ।

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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