रेवाड़ी जिलाधीश राहुल हुड्डा ने पंजाब वित्त पुस्तिका संख्या-1 भाग-1 के नियम 3.40 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष की क्लोजिंग के मद्देनजर राजकीय लेन-देन हेतु जिला खजाना कार्यालय रेवाड़ी, सहित उप खजाना बावल व कोसली तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेवाड़ी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बावल व सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोसली को रविवार 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक खुला रखने के आदेश जारी किए हैं।
इस संबंध में जिलाधीश ने पुलिस विभाग, संबंधित एसडीएम व तहसीलदार, उप तहसीलदार तथा जिला अग्रणी बैंक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। उन्होंने उक्त जिला खजाना व उप खजाना सहित उक्त बैंक प्रबंधकों को भी निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्राप्त सभी पेमेंट ऑडर्स को लाभार्थियों के बैंक खातों में अविलंब स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें।
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