Rewari News : सिविल कोर्ट ने बंदरों की समस्या को लेकर दायर याचिका पर 18 मई को पक्ष रखने का आदेश दिया

रेवाड़ी कोर्ट से वरिष्ठ अधिवक्ता व सीएलजी समिति के अध्यक्ष सुनील भार्गव एडवोकेट ने एक शिकायत रेवाड़ी शहर के अंदर हो रहे बंदरों के आतंक को लेकर सेक्टर 4, लक्ष्मी नगर व नारनौल रोड को लेकर डाली थी जिसमें अध्यक्ष पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट श्री जग भूषण गुप्ता व सुदेश कुमारी मेंबर ने अपना फैसला 2 नवंबर 2023 में दिया था जिसमें अदालत ने आदेश एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल अध्यक्ष वह डीएमसी रेवाड़ी को 2 माह में बंदरों को पकड़ने के आदेश दिए थे। 



भार्गव ने बताया कि 2 माह बीतने के बाद भी जब नगर परिषद द्वारा बंदरों के आतंक से मुक्ति नहीं मिली तो इसी को लेकर एक इजरा माननीय श्रीमती रूपा सिविल जज सीनियर डिवीजन रेवाड़ी कोर्ट में दायर की है जिसमें भार्गव ने कहा है कि दो माह बीतने के बाद भी बंदरों के आतंक से छुटकारा नहीं कराया और ना ही इनको कोई भी ना काटने का इंजेक्शन लगे कोर्ट के आदेश की पालना न करने पर दायर की है जिस पर माननीय न्यायालय ने ईओ अध्यक्ष और डीएमसी रेवाड़ी को 18 मई 2024 को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किए हैं।

Share on Google Plus

Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

ग्राम समाचार से आप सीधे जुड़ सकते हैं-
Whatsaap Number -8800256688
E-mail - gramsamachar@gmail.com

* ग्राम समाचार से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

* ग्राम समाचार के "खबर से असर तक" के राष्ट्र निर्माण अभियान में सहयोग करें। ग्राम समाचार एक गैर-लाभकारी संगठन है, हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें।
- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

ग्राम विकास समिति