ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज प्रथम जनार्दन सिंह के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को दोषी करार देते हए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रूपये अथदंड की सजा से दंडित किया गया। विक्टिम कंपनशेषण स्कीम के तहत पीड़िता के पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं उपायुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। बताया गया की खेलने के दौरान आरोपी ने नाबालिग से जबरन दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान मारने की धमकी दी थी। बलबड्डा थाना में कांड अंकित होने के बाद थाना के अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध पोक्सो एक्ट सहित 376 (3), 376 (2) (एन) एवं 506 भादवि के तहत न्यायालय को आरोप पत्र समर्पित किया गया था।
Godda News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास
ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज प्रथम जनार्दन सिंह के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को दोषी करार देते हए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रूपये अथदंड की सजा से दंडित किया गया। विक्टिम कंपनशेषण स्कीम के तहत पीड़िता के पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं उपायुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। बताया गया की खेलने के दौरान आरोपी ने नाबालिग से जबरन दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान मारने की धमकी दी थी। बलबड्डा थाना में कांड अंकित होने के बाद थाना के अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध पोक्सो एक्ट सहित 376 (3), 376 (2) (एन) एवं 506 भादवि के तहत न्यायालय को आरोप पत्र समर्पित किया गया था।
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