ग्राम समाचार गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- आज के दौर में डीजे स्टेटस सिंबल बन गया है। चाहे लाश जलाने ले जाना हो या फिर कोई उत्सव हो, बर्थडे पार्टी हो, प्रतिमा विसर्जन, हो या फिर बारात हो हर जगह डीजे बजेगा परंतु किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया कि इससे होने वाले ध्वनि प्रदूषण से लोगों पर क्या बीत रही है। इसके दुष्परिणाम व बारे कोई भी संजीदा नहीं है । दायर किए गए याचिका के सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया। दिए आदेश के अनुपालन में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा जानकारी प्रदान की गई कि जिले में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय का आदेश के आलोक में राज्य द्वारा उठाए गए ऐसे उपायों के बावजूद इसका कोई फायदा नहीं है। स्कूल परिसर, अस्पताल क्षेत्र सहित अन्य स्थानों पर इसका पालन नहीं किया गया। इसलिए कोर्ट डी.जे. बजाने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर काफी चिंतित है। इसे लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग लगाने और उसे प्रदर्शित करने के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के कार्यान्वयन के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इसका प्रभावी अनुपालन नहीं किया गया है। राज्य अधिकारियों को डी० जे० बजाना बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को डी.जे को रोकने का निर्देश दिया गया है, अब से पूरे राज्य में डी०जे० के साथ किसी भी जुलुस की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदेश का पालन नहीं करना न्यायालय की अवमानना होगी। कोई भी डी.जे. कही भी बजता है तो इसके लिए स्थानीय थाना प्रभारी जिम्मेवार होंगे तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के W.P. (PIL) No-1997/2019 में दायर Contempt Case No-246/2019 Court on its own motion Vrs State of Jharkhand & Ors में दिनांक-16.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में सभी थाना प्रभारी, गोड्डा अनुमंडल/सभी अंचलाधिकारी गोड्डा अनुमंडल एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा अनुमंडल को निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने प्रखंड व थाना क्षेत्र में किसी भी पर्व-त्यौहार, जुलुस आदि में डी०जे. को बजने नहीं देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ने सभी डी.जे.संचालकों से अपील कर कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में डी०जे० भाड़ा पर नहीं लगायेंगे। डी०जे० बाजा बजते हुए पकड़े जाने पर डीजे को जब्त कर संबंधित डीजे संचालकों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
Godda News: डीजे के साथ किसी भी जुलुस की अनुमति नहीं- माननीय उच्च न्यायालय
ग्राम समाचार गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- आज के दौर में डीजे स्टेटस सिंबल बन गया है। चाहे लाश जलाने ले जाना हो या फिर कोई उत्सव हो, बर्थडे पार्टी हो, प्रतिमा विसर्जन, हो या फिर बारात हो हर जगह डीजे बजेगा परंतु किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया कि इससे होने वाले ध्वनि प्रदूषण से लोगों पर क्या बीत रही है। इसके दुष्परिणाम व बारे कोई भी संजीदा नहीं है । दायर किए गए याचिका के सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया। दिए आदेश के अनुपालन में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा जानकारी प्रदान की गई कि जिले में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय का आदेश के आलोक में राज्य द्वारा उठाए गए ऐसे उपायों के बावजूद इसका कोई फायदा नहीं है। स्कूल परिसर, अस्पताल क्षेत्र सहित अन्य स्थानों पर इसका पालन नहीं किया गया। इसलिए कोर्ट डी.जे. बजाने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर काफी चिंतित है। इसे लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग लगाने और उसे प्रदर्शित करने के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के कार्यान्वयन के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इसका प्रभावी अनुपालन नहीं किया गया है। राज्य अधिकारियों को डी० जे० बजाना बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को डी.जे को रोकने का निर्देश दिया गया है, अब से पूरे राज्य में डी०जे० के साथ किसी भी जुलुस की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदेश का पालन नहीं करना न्यायालय की अवमानना होगी। कोई भी डी.जे. कही भी बजता है तो इसके लिए स्थानीय थाना प्रभारी जिम्मेवार होंगे तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के W.P. (PIL) No-1997/2019 में दायर Contempt Case No-246/2019 Court on its own motion Vrs State of Jharkhand & Ors में दिनांक-16.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में सभी थाना प्रभारी, गोड्डा अनुमंडल/सभी अंचलाधिकारी गोड्डा अनुमंडल एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा अनुमंडल को निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने प्रखंड व थाना क्षेत्र में किसी भी पर्व-त्यौहार, जुलुस आदि में डी०जे. को बजने नहीं देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ने सभी डी.जे.संचालकों से अपील कर कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में डी०जे० भाड़ा पर नहीं लगायेंगे। डी०जे० बाजा बजते हुए पकड़े जाने पर डीजे को जब्त कर संबंधित डीजे संचालकों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
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