Godda News: महागामा अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 के साथ निषेधाज्ञा लागू चुनाव समाप्ति तक रहेगा प्रभावि

 


ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2024 की घोषणा दिनांक 15.10.2024 को कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा की तिथि से ही गोड्डा जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन-सभा/जुलूस का आयोजन किया जायेगा। जनसभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किए जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित / असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है। जिसे देखते हुए चुनाव सम्पन्न कराने तक अनुमंडल पदाधिकारी महागामा श्री आलोक वरण केसरी द्वारा महागामा अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 लगाते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। जिससे निष्पक्ष, स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखते हुए विधानसभा चुनाव सम्पन्न कराया जा सके।रैली, सभा एवं धरना में बिना अनुमति के किसी प्रकार की रैली, सभा एवं धरना नहीं किया जायेगा। जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंधित आरोपित किया जाता है। चुनावी अभियान/प्रचार के दौरान बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बगैर वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। सरकारी सम्पति का उपयोग बिना अनापत्ति/अनुमति के नहीं किया जायेगा। The Jharkhand Control of the use and play of Loudspeakers Act. 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग 6.00 बजे प्रातः से 10.00 बजे रात्रि तक ही करेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के पश्चात करेंगे। यदि किसी भी बात से जाति, धर्म, समुदाय आदि में शत्रुता या घृणा पैदा होती है तो इसके लिए आवेदक जिम्मेवार होंगे तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति रद्द कर दी जायेगी। किसी सार्वजनिक / सरकारी सम्पति पर नारा लिखना, पोस्टर / पम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का इाण्डा लगाना, सार्वजानिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्टिंग लगाना एवं तारण द्वार लगाने पर प्रतिबंधित आरोपित किया गया है। उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर Prevention of Defacement of Property Act-1987 के सुसंगत प्रावधनों के तहत कार्रवाई की जायेगी। किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर बिना सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाने, होडिंग लगाने पर प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन फोटो, पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट (फेसबुक, ट्विटर इंस्टाग्राम) पर्चा के माध्यम से ऐसा प्रचार नहीं करेंगें ताकि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म समुदाय के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढावा नहीं देंगे। (Sec 125 of RPA) 1951 और 153A of BNS के अंर्तगत दण्डनीय होगा। किसी भी पार्टी के उम्मीदवार या कार्यकर्त्ता के व्यक्तिगत / नीजि जीवन को लक्षित नहीं करेंगे। ऐसा करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन माना जायेगा जो RPA,1951 and BNS के तहत एवं Misinformation-IT Act के अन्तर्गत दण्डनीय है। कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन / उम्मीदवार/अम्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे तथा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिससे विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा अस्थायी प्रचार अभियान कार्यालय सार्वजनिक या निजी संपत्ति के किसी भी अतिक्रमण के माध्यम से नहीं खोला जाएगा। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा अस्थायी प्रचार अभियान कार्यालय किसी भी अथवा ऐसे धार्मिक स्थान के परिसर में नहीं खोला जाएगा। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा अस्थायी प्रचार अभियान कार्यालय किसी भी शैक्षणिक संस्थान / अस्पताल के समीप नहीं खोला जाएगा। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा अस्थायी प्रचार अभियान कार्यालय मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अंदर नहीं खोला जाएगा। कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार / अम्यर्थी मतदाताओं को डराने धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे। यह (Sec 129 of RPA) 1951 और BNS 170, BNS 171, BNS 173, BNS 174 के अंर्तगत दण्डनीय होगा। सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का काई भी हिस्सा किसी भी राजनैतिक गतिविधियों/ सभा/ बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति शराब, नकदी या कोई अन्य सामग्री वितरित करते हुए पाया जाता है, जिससे चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है तो उसे विधिसम्मत धाराओं के तहत दण्डित किया जायेगा। निर्वाचन से संबंधित पम्पलेट, पोस्टर इत्यादि पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता होना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह 127 A RPA 1951 का उल्लंघन माना जायेगा। कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का लाईसेंन्स, हथियार लेकर नहीं चलेगा एएवं आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला एवं मानव शरीर के लिए अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा। परम्परागत रूप से शस्त्र धारण करनेवाले समुदाय (नेपालियों द्वारा खुखरी धारण करने तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करनेवाले), विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे दण्डाधिकारियों/ निर्वाचन कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर यह लागू नहीं रहेगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोकसभा निर्वाचन के अवसर पर निर्गत किये जानेवाले आदेश के आलोक में निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जानेवाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा। किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल/संगठन / उम्मीदवार / अम्यर्थी के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा। यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा/जुलूस / शादी/बारात पार्टी/शव-यात्रा/हाट बाजार / अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों विद्यालय एवं महाविद्यालय जानेवाले छात्र/छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा। उक्त जारी निषेधाज्ञा आदेश को तत्काल प्रभाव से महागामा अनुमंडल क्षेत्र में लागू कर दिया गया है।


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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे, ब्यूरो चीफ गोड्डा ।

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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