.
ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गोड्डा जिशान कमर द्वारा आदेश जारी कर कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा झारखण्ड विधानसभा आम चुनाव, 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा जारी किए जाने के फलस्वरूप घोषणा की तिथि से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। संदिग्ध 10 हजार रुपए से अधिक की राशि, जिसमें यह विश्वास करने का कारण हो कि इस राशि का प्रयोग निर्वाचन निमित किया जा सकेगा। ऐसे intercept राशि का जब्ती तत्काल FST/SST आदि माध्यमों से कर जिला में स्थित कोषागार में जमा की जायेगी और इसका विधिवत ESMS में इंट्री की जायेगी। आम लोगों के हित में ऐसे intercept राशि जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करने वाली है अथवा किसी निजी प्रयोजन / व्यवसायिक गतिविधि से संबंधित हो।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें