Rewari News :: DSP हैडक्वार्टर डॉ रविंद्र सिंह ने बढ़ते साइबर क्राइम के संदर्भ में सभी बैंक प्रबंधकों की बैठक ली

रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित के दिशा निर्देशन पर वीरवार को डीएसपी हेडक्वार्टर डॉ रविन्द्र सिंह ने अपने कार्यालय लघु सचिवालय में बढ़ते साइबर अपराध के सम्बन्ध में जिला रेवाड़ी के सभी बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक की। 



बैठक में डीएसपी हेडक्वार्टर डॉ रविन्द्र सिंह ने सभी बैंक प्रबंधकों को साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सभी बैंक मैनेजर को निर्देश देते हुए कहा की सभी बैंक साइबर ठगी के मामलो में बैक सम्बन्धित सभी डाटा अनुसंधान अधिकारियों को समय पर उपलब्ध करवाए ताकि साइबर ठगी के मामलो में त्वरित कार्रवाई की जा सके। जिस पर सभी बैंक मैनेजर ने आश्वासन दिया की वह जल्द ही सभी बैंकों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करके बैक सम्बन्धित सभी डाटा पुलिस विभाग को उपलब्ध करवा देगे।

उन्होंने कहा की साइबर अपराध होने पर पुलिस गोल्डन आवर्स की सीमा में काम करते हुए रिस्पांस टाइम को कम करने की दिशा में प्रयास कर रही। इस कार्य में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस विभाग की है उतनी ही बैंक कर्मियों की भी है, इसके लिए बैंकों तथा पुलिस विभाग में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए काम किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि साइबर अपराध होने पर दोनों एक टीम के रूप में काम करते हुए साइबर अपराध को प्रभावी ढंग से रोक सके।

उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश देते हुए कहा की बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ईकेवाईसी को ठीक प्रकार से करें ताकि फर्जी बैंक खाते ना खोले जा सकें। उन्होंने कहा कि आरबीआई के दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य है। इसलिए सभी बैंक अधिकारी अपने बैंकों में इनकी पालना सुनिश्चित करें।

उन्होंने सभी बैंक मैनेजर से कहा कि साइबर ठगी से बचने के लिए ग्राहकों को जागरूक करें और साइबर हेल्पलाइन-1930 की जानकारी अवश्य दें। साइबर हेल्पलाइन के लिए बैंक परिसर में साइन बोर्ड भी लगवाएं। मीटिंग के दौरान सभी बैंक प्रबंधकों को बैंकों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए जिनमें मुख्यतया इस प्रकार है-



i) बैंक में लगा सेंसर अलार्म सही तरीका से कार्य करें।

ii) बैंक में 24 घंटे हथियार सहित गार्ड की तैनाती की जाए।

iii) बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे उच्च गुणवत्ता एवं चालू हालत में हो साथ ही कैमरा की रिकॉर्डिंग 90 दिन या उससे अधिक हो।

iv) बैंक का शटर गुप्त ताले से लैस हो तथा बैंक परिसर के शटर पर सेंट्रल लॉक लगा हो।

v) बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन इस स्थिति में हो कि वह बैंक के अंदर व बाहर की रिकॉर्डिंग कर सके।

vi) बैंक में नकदी लाने व ले जाने की पर्याप्त प्रबंध हो।

vi) आपातकालीन प्रतिक्रिया सिस्टम का संचालन सही प्रकार से हो रहा हो।

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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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