ग्राम समाचार, रांची, । देश में सबसे अधिक बिना मान्यता वाले स्कूल झारखंड में संचालित किए जा रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने इन सभी स्कूलों की मान्यता संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेज दिया है।
इसमें स्कूलों को मान्यता संबंधी प्रक्रिया 26 दिसंबर से शुरू करने और 20 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह की ओर से जिलों को भेजे गए पत्र में स्कूलों की मान्यता को लेकर पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई है।
साथ ही जिलों को स्कूलों की मान्यता के लिए दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है। कहा गया है कि स्कूलों को 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' के तहत मान्यता लेनी होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए विभाग ने पोर्टल (www.zte.jharkhand.gov.in) तैयार किया है।
आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना होगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए जिलों को कल तक दिशा-निर्देश जारी करने का समय दिया है। 15 जनवरी तक लिए जाएंगे आवेदन।
मान्यता को लेकर जारी टाइमलाइन
- 26 दिसंबर को ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ
- 15 जनवरी तक आवेदन जमा
- 15 फरवरी तक स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण
- 20 फरवरी को जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक कर प्रस्ताव तैयार
- 20 मार्च को स्कूलों की मान्यता का सर्टिफिकेट जारी
जिलों को कहा गया है कि स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन 15 जनवरी तक लिए जाएंगे। इसके बाद जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण के लिए तिथि निर्धारित की जाएगी। निरीक्षण में अगर किसी स्कूल की मान्यता के लिए शर्तें अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो इसकी भी जानकारी स्कूल को डीएसई द्वारा ऑनलाइन देनी होगी। जिला शिक्षा अधीक्षक 15 फरवरी तक विद्यालयों के स्थलीय निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
ऑनलाइन चेरिफिकेशन में सफल स्कूलों के स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट 15 फरवरी तक जारी करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। निरीक्षण में सफल स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन जिला शिक्षा समिति की बैठक के लिए उपायुक्त को भेजने और असफल स्कूलों का कारण सहित आवेदन लौटाने के लिए जिलों को 20 फरवरी तक का समय दिया गया है।
- ग्राम समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।
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