गोड्डा जिला उपायुक्त महोदय ने सड़क दुर्घटनाओं में आकस्मिक निधन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर काबू पाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त नो एंट्री का नियम लागू करने का निर्णय लिया है।
इस आदेश के अनुसार, दिनांक 14 दिसंबर 2024 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारी वाहनों के लिए सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक नो एंट्री लागू की जाएगी। उपायुक्त महोदय ने इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त के इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आएगी। हालांकि, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि स्थानीय प्रशासन इस नो एंट्री नियम को कितनी कड़ाई से लागू कर पाता है और इसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
गोड्डा के नागरिक भी इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं और आशा व्यक्त कर रहे हैं कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और जान-माल की हानि को रोका जा सकेगा।
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