ग्राम समाचार, रांची, 18 दिसंबर 2024। झारखंड हाईकोर्ट के वकील राहुल कुमार के माध्यम से भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दैनिक भास्कर और उसके विशेष संवाददाता विनय चतुर्वेदी को कानूनी नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 18 दिसंबर 2024 को अखबार में छपी कथित झूठी और मनगढ़ंत खबर के संदर्भ में दिया गया है।
क्या है मामला?
दैनिक भास्कर ने 18 दिसंबर के अंक में प्रकाशित खबर में आरोप लगाया कि भाजपा टिकट के आवंटन के लिए दीपक प्रकाश के आवास पर एक ‘डीलिंग’ हुई थी। इस खबर को दीपक प्रकाश ने "झूठा, सनसनीखेज और बिना साक्ष्य के प्रकाशित" बताते हुए कड़ी निंदा की है।
कानूनी नोटिस में कहा गया है कि दीपक प्रकाश एक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नेता हैं। उनके नाम को झूठे और अपमानजनक खबरों में घसीटना उनकी छवि और राजनीतिक करियर को नुकसान पहुँचाने वाला है।
नोटिस में दावा किया गया है कि खबर में "बिना किसी ठोस प्रमाण" के दीपक प्रकाश का नाम जोड़ा गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है।
सांसद ने कहा कि एक सदस्य संसद होने के नाते उन्हें कई लोगों से मिलना पड़ता है, और ऐसे मामलों को "अनुचित रूप से सनसनीखेज बनाना" मीडिया की जिम्मेदारी के खिलाफ है।
नोटिस में दैनिक भास्कर और उसके विशेष संवाददाता से तीन दिनों के भीतर लिखित माफीनामा प्रकाशित करने की मांग की गई है। अन्यथा, सांसद कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ मुआवजा भी माँगेंगे।
दीपक प्रकाश के वकील राहुल कुमार ने कहा कि है कि- "यह झूठी और तोड़-मरोड़कर पेश की गई रिपोर्टिंग है, जिसने मेरे मुवक्किल की छवि को गहरी ठेस पहुँचाई है। यदि माफी नहीं मांगी गई, तो उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।"
कानूनी नोटिस के अनुसार, यदि अखबार द्वारा माफीनामा नहीं दिया गया तो दीपक प्रकाश की ओर से नागरिक और आपराधिक कार्रवाई के साथ-साथ रेगुलेटरी बॉडी से भी शिकायत की जाएगी।
- ग्राम समाचार, ब्यूरो रिपोर्ट, राँची।
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