ग्राम समाचार गोड्डा :स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद रोशनी खलखो vs झारखण्ड सरकार मामले में झारखंड उच्च न्यायालय मे दिनांक 13/01/2025 को जस्टिस माननीय आनंदा सेन जी के कोर्ट में दिनांक 04/01/2024 के आदेश तीन हफ्ते में चुनाव कराने के आदेश के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान चुनाव सरकार के द्वारा फिर ट्रिपल टेस्ट करवा कर चुनाव कराएंगे यह न्यायालय को बताया गया, इसपर न्यायालय ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा और इस माननीय उच्च न्यायलय द्वारा भी और डिविजन बेंच LPA अपील में भी न्यायालयों द्वारा यह कहा गया है कि ट्रिपल के बैगर भी निकाय चुनाव कराया जाए, ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव रोक नहीं सकते हैं और यह आदेश दिए जाने पर भी राज्य सरकार द्वारा चुनाव नहीं कराना कोर्ट की आदेश की अवमानना है, इसके साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि केन्द्रीय चुनाव आयोग ने नए वोटर लिस्ट को अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कराया है साथ ही राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को सहयोग नहीं कर रही है इसलिए अभी तक शहरी निकाय चुनाव राज्य में नहीं कराया जा सका है, इसके बाद न्यायालय ने केन्द्रीय चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है साथ ही न्यायालय ने यह माना है कि सरकार ने न्यायालय के निकाय चुनाव कराने के आदेश को नहीं माना और राज्य में चुनाव नहीं कराना कोर्ट की अवमानना है, अगली सुनवाई गुरुवार को रखी गई है ।
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