गोड्डा - गोड्डा के खाद्य कारोबारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। खाद्य सुरक्षा शाखा के अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सभी खाद्य व्यवसायियों को सूचित किया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत सभी प्रकार के खाद्य व्यवसायों के लिए FSSAI द्वारा निर्गत फूड लाइसेंस अनिवार्य है।
इस विज्ञप्ति में विशेष रूप से फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, ठेला-खोमचा, हॉकर, चाट, चाउमीन, गोलगप्पे आदि बेचने वालों को सूचित किया गया है कि उन्हें अपना फूड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। इससे पहले भी विभिन्न माध्यमों से इस बारे में सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अब प्रशासन ने इस मामले में सख्ती बरतने का फैसला किया है।
खाद्य कारोबारियों की सुविधा के लिए, 22 मार्च 2025 (शनिवार) को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक पुराना डी०आर०डी०ए० भवन (विकास भवन), नियर बाल विकास विद्यालय गोड्डा कार्यालय में एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में खाद्य कारोबारी अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि जो भी खाद्य कारोबारी इस शिविर में अपना पंजीकरण नहीं कराते हैं, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
शिविर में पंजीकरण के लिए खाद्य कारोबारियों को निम्नलिखित दस्तावेज लाने होंगे:
- पासपोर्ट साइज 01 रंगीन फोटो
- सरकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जैसे- आधार कार्ड, वोटर कार्ड, नगर परिषद द्वारा निर्गत पहचान पत्र आदि।
- व्यवसाय स्थल के पते का प्रमाण (बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड आदि), यदि पता उपरोक्त पहचान पत्र में अंकित पते से अलग हो।
इस शिविर का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को सुनिश्चित करना है, साथ ही उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना है। प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे इस शिविर में भाग लेकर अपना लाइसेंस प्राप्त करें और कानूनी कार्रवाई से बचें।
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