वाशिंगटन: एक अमेरिकी अपील अदालत ने ट्रम्प प्रशासन को संघीय एजेंसियों और सरकारी अनुबंधों वाले व्यवसायों में विविधता, इक्विटी और समावेश (डीईआई) कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लागू करने की अस्थायी रूप से अनुमति दे दी है।
मुख्य बातें:
- अपील अदालत का फैसला: एक अमेरिकी अपील अदालत ने अस्थायी रूप से ट्रम्प प्रशासन को संघीय एजेंसियों और सरकारी अनुबंधों वाले व्यवसायों में विविधता, इक्विटी और समावेश (डीईआई) कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लागू करने की अनुमति दी है।
- निचली अदालत के फैसले को पलटा: इस फैसले ने मैरीलैंड के एक संघीय न्यायाधीश के पिछले फैसले को पलट दिया है।
- संभवतः संवैधानिक: रिचमंड स्थित चौथी अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प के निर्देश, जिसमें न्याय विभाग को डीईआई नीतियों की जांच करने का आदेश भी शामिल है, संभवतः संवैधानिक हैं।
- न्यायाधीशों की चिंताएं: पैनल के दो न्यायाधीशों ने ट्रम्प के आदेशों के सार से असहमति व्यक्त की, संभावित संवैधानिक उल्लंघनों की चेतावनी दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि डीईआई पर व्यक्तिगत राय कानूनी परिणाम को प्रभावित नहीं करनी चाहिए।
- मुकदमे पर असर: यह निर्णय बाल्टीमोर शहर और तीन अन्य समूहों द्वारा दायर एक मुकदमे को प्रभावित करता है, जो ट्रम्प प्रशासन की अपील के दौरान प्रभावी रहता है।
- कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं: व्हाइट हाउस या न्याय विभाग ने फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वादी का प्रतिनिधित्व करने वाला डेमोक्रेसी फॉरवर्ड फैसले की समीक्षा कर रहा है।
- ट्रम्प का रुख: ट्रम्प का तर्क है कि डीईआई पहल भेदभावपूर्ण हैं और उनका उद्देश्य उन्हें सरकार और निजी क्षेत्रों से खत्म करना है।
- व्यापक संदर्भ: यह फैसला डीईआई पहलों को प्रभावित करने वाले एक व्यापक राजनीतिक और नीतिगत बदलाव का हिस्सा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) ने उन अनुसंधान अनुदानों के लिए फंडिंग में कटौती शुरू कर दी है जो एजेंसी की प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं हैं, विशेष रूप से ट्रांसजेंडर आबादी और डीईआई पर अध्ययन।
- विवादास्पद संबंध: जनवरी में, ट्रम्प ने विवादास्पद रूप से डीईआई नीतियों को एक दुखद विमान दुर्घटना से जोड़ा, यह सुझाव दिया कि डीईआई-प्रभावित स्टाफिंग और नियामक परिवर्तन दुर्घटना में योगदान कर सकते हैं।
इस फैसले ने डीईआई कार्यक्रमों के भविष्य को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है।
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